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1 जनवरी से देश भर में बदल गए टोल टैक्स के नियम, अब हाईवे पर नहीं लगेंगे जाम

 नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर सफर करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज से देश भर में 'सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम' (GNSS) को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य हाईवे पर लगने वाले लंबे जाम को खत्म करना और यात्रा के समय को कम करना है।



अब फास्टैग (FASTag) की भी ज़रूरत नहीं? नयी व्यवस्था के तहत, अब टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी गाड़ी में लगे जीपीएस (GPS) सिस्टम और हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट के जरिए सैटेलाइट यह ट्रैक करेगा कि आपने हाईवे पर कितनी दूरी तय की है। आप जितनी दूर चलेंगे, सिर्फ उतने ही किलोमीटर का पैसा आपके बैंक खाते से अपने आप कट जाएगा। अब तक फास्टैग सिस्टम में एक निश्चित दूरी का फिक्स चार्ज लगता था, चाहे आप पूरी सड़क का इस्तेमाल करें या न करें, लेकिन अब ड्राइवरों को सिर्फ 'इस्तेमाल के हिसाब से भुगतान' (Pay-as-you-use) करना होगा।

पुराने वाहनों के लिए क्या है नियम? सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम अभी नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य है, जिनमें इनबिल्ट जीपीएस ट्रैकर आते हैं। पुरानी गाड़ियों के मालिकों को अपने वाहनों में सरकार द्वारा अनुमोदित जीपीएस डिवाइस लगवाने के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है। तब तक हाइब्रिड मॉडल (फास्टैग + जीपीएस) चलता रहेगा।

जाम मुक्त भारत की ओर बड़ा कदम केंद्रीय परिवहन मंत्री ने इस मौके पर कहा, "हमारा लक्ष्य भारत को जाम मुक्त बनाना है। पहले टोल नाकों पर औसतन 8-10 मिनट का समय बर्बाद होता था, जो अब घटकर शून्य हो जाएगा।" इसके अलावा, बैरियर हटने से गाड़ियों को बार-बार ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे ईंधन की भारी बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी।

आम जनता को मिलेगी राहत अक्सर देखा गया है कि टोल प्लाजा पर लोकल निवासियों और टोल कर्मियों के बीच विवाद होते थे। नई टेक्नोलॉजी से मानवीय हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही, अगर आप हाईवे पर चढ़ते हैं और 20 किलोमीटर के अंदर ही उतर जाते हैं, तो अब आपको पूरा टोल नहीं देना होगा, जो कि आम आदमी की जेब के लिए बड़ी राहत है।

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