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Telecom Bill 2023: फर्जी सिम लेना पड़ेगा भारी; संसद में पास हुआ नया टेलीकॉम बिल, सरकार को मिली इमरजेंसी पावर

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र में एक ऐतिहासिक विधेयक, 'दूरसंचार विधेयक 2023' (Telecommunications Bill 2023) पारित कर दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून 138 साल पुराने 'भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885' की जगह लेगा। इस नए कानून का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में सुधार लाना और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना है।

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मुख्य बातें:

  • फर्जी सिम कार्ड लेने या देने पर अब 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा या आपातकाल के दौरान सरकार किसी भी दूरसंचार नेटवर्क या संदेश को इंटरसेप्ट या निलंबित (Take Over) कर सकती है।
  • सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम (जैसे Starlink, OneWeb) अब नीलामी के बजाय प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा।
संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बिल उपयोगकर्ताओं को स्पैम कॉल और मैसेज से बचाएगा। हालांकि, विपक्ष ने निजता (Privacy) के हनन को लेकर चिंता जताई है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह राष्ट्रहित में है।

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