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SEBI SME IPO Rules: एसएमई आईपीओ पर सेबी की सख्ती; लिस्टिंग के नियम बदले, अब 1 करोड़ का मुनाफा जरूरी

मुंबई: एसएमई (SME) आईपीओ बाजार में चल रही भारी उठापटक और हेराफेरी की आशंकाओं को देखते हुए बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने कड़े कदम उठाए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब कोई भी एसएमई कंपनी तभी आईपीओ ला सकेगी जब उसका परिचालन मुनाफा (Operating Profit) कम से कम 1 करोड़ रुपये हो।

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सेबी ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कम से कम दो में यह मुनाफा कमाना होगा। इसके अलावा, आईपीओ से जुटाए गए धन का उपयोग प्रमोटरों का कर्ज चुकाने के लिए नहीं किया जा सकेगा। सेबी ने एआई टूल्स के इस्तेमाल को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की हैं।

हाल के दिनों में कई एसएमई कंपनियों के आईपीओ में भारी सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग के बाद गिरावट देखी गई थी, जिसे 'मैनिपुलेशन' माना जा रहा था। इन नियमों से छोटे निवेशकों (Retail Investors) के हितों की रक्षा होगी और फर्जी कंपनियों पर लगाम लगेगी।

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