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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता आज (24 मार्च) रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह कार्रवाई सूरत कोर्ट द्वारा 2019 के 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाए जाने के ठीक एक दिन बाद की गई है।
क्या है नियम?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाती है और वह सजा पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। इसका मतलब है कि अगर ऊपरी अदालत से सजा पर रोक नहीं लगी, तो राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
कांग्रेस ने बताया 'काला दिन'
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लोकतंत्र के लिए 'काला दिन' बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि अडानी मामले पर संसद में आवाज उठाने की सजा राहुल गांधी को दी गई है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, "हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे।"