
देहरादून, 9 मार्च 2026: उत्तराखंड सरकार ने एडवेंचर टूरिज्म को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत सभी ऑपरेटरों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और इस उद्योग की विश्वसनीयता बढ़ाना है।
सरकार ने प्रशिक्षित गाइडों और रेस्क्यू टीमों की तैनाती भी बढ़ाई है। इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति के लिए विशेष प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। इससे पर्यटक निश्चिंत होकर इन रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। राज्य के प्रमुख स्थलों जैसे ऋषिकेश और मुनस्यारी में इन गतिविधियों की लोकप्रियता बढ़ी है।
एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रेमियों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सुरक्षा मानकों के पालन से इस उद्योग का दीर्घकालिक विकास संभव है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म के लिए आदर्श स्थल है और नए नियमों से इसकी वैश्विक पहचान मजबूत होगी। यह कदल सुरक्षित पर्यटन और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।